खरीफ फसल बीमा पंजीकरण अब शुरू हो गया है।

Published Date: 2026-07-01

विस्तृत दिशा-निर्देश: खरीफ फसल बीमा योजना (2026) कृषि विभाग के तहत बिहार सरकार अपने किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, कीटों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए खरीफ फसल बीमा योजना सक्रिय की गई है। 1. योजना का उद्देश्य यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। तत्काल राहत सुनिश्चित करके, सरकार का लक्ष्य बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और लाखों परिवारों की आजीविका की रक्षा करना है। 2. कवर की गई फसलों की सूची 2026 सीज़न के लिए, यह बीमा बिहार के सभी 38 जिलों में निम्नलिखित प्रमुख फसलों को कवर करता है: धान (Paddy): उच्च उपज और पारंपरिक किस्में। मक्का (Maize): सिंचित और गैर-सिंचित दोनों भूमि के लिए लागू। दलहन (Pulses): अरहर और मूंग सहित। तिलहन (Oilseeds): विशेष रूप से सोयाबीन और तिल। 3. पात्रता मानदंड लाभ सही हाथों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पात्रता नियम लागू होते हैं: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास वैध भूमि दस्तावेज़ या पंजीकृत बटाईदार समझौता होना चाहिए। रैयत (भूस्वामी) और गैर-रैयत (बटाईदार किसान) दोनों आवेदन करने के पात्र हैं। बिहार कृषि विभाग (DBT) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। 4. आवश्यक दस्तावेज़ (चेकलिस्ट) अपना आवेदन शुरू करने से पहले कृपया निम्नलिखित की डिजिटल प्रतियां तैयार रखें: आधार कार्ड: आपके सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC): पिछले 12 महीनों के भीतर जारी किया गया। बैंक पासबुक: खाता सक्रिय IFSC कोड के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। स्व-घोषणा पत्र (Swa-Ghoshna Patra): विशेष रूप से गैर-रैयत किसानों के लिए आवश्यक, जिसे वार्ड सदस्य या सरपंच द्वारा सत्यापित किया गया हो। फोटोग्राफ: हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर। 5. चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया सफल पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए इन चरणों का पालन करें: BiharOne आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। 'सामाजिक सुरक्षा एवं कृषि' अनुभाग पर जाएं। 'खरीफ फसल बीमा 2026' चुनें। अपना 13-अंकीय कृषि पंजीकरण संख्या दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज़ PDF/JPG प्रारूप में अपलोड करें (प्रति फ़ाइल अधिकतम 500KB)। 'पूर्वावलोकन' (Preview) बटन का उपयोग करके सभी विवरण सत्यापित करें। सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी पावती रसीद सहेजें। 6. महत्वपूर्ण समय सीमाएं गतिविधि तिथि पोर्टल खुलने की तिथि 15 अप्रैल, 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निरीक्षण अवधि अगस्त - सितंबर 2026 7. संपर्क एवं सहायता यदि BiharOne पर आवेदन करते समय आपको कोई तकनीकी समस्या आती है, तो कृपया संपर्क करें: टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1551 ईमेल सहायता: support.biharone@bihar.gov.in स्थानीय कार्यालय: कार्य समय (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) के दौरान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) से संपर्क करें। नोट: बीमा के लिए आवेदन करना निःशुल्क है। किसी बिचौलिए या अनधिकृत व्यक्ति को कोई शुल्क न दें। केवल CSC केंद्रों या आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।

कारीगरों के लिए नई पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है।

Published Date: 2026-08-12

पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के समन्वय से बिहार सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के रोलआउट की घोषणा की है। यह प्रमुख कार्यक्रम अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए समर्पित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत हों। 1. योजना के उद्देश्य मुख्य लक्ष्य कारीगरों (विश्वकर्माओं) को उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार के लिए एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करना है। इसमें वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, और ब्रांड प्रचार शामिल है। 2. कौन पात्र है? निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसायों में काम करने वाले कारीगर BiharOne पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के पात्र हैं: बढ़ई (सुथार) नाव बनाने वाला शस्त्रकार (Armourer) लोहार हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता ताला बनाने वाला (Locksmith) सुनार कुम्हार मूर्तिकार चर्मकार राजमिस्त्री टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला गुड़िया एवं खिलौना निर्माता नाई मालाकार धोबी दर्जी मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला 3. मुख्य लाभ पहचान: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र (ID Card) का प्रावधान। कौशल उन्नयन: बुनियादी प्रशिक्षण (5-7 दिन) और उन्नत प्रशिक्षण (15 दिन या अधिक), जिसमें प्रतिदिन ₹500 का वजीफा दिया जाएगा। टूलकिट प्रोत्साहन: आधुनिक टूलकिट खरीदने के लिए ₹15,000 तक का अनुदान। ऋण सहायता: दो किश्तों (₹1 लाख और ₹2 लाख) में ₹3 लाख तक का बिना जमानत (Collateral-free) 'एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट लोन', 5% की रियायती ब्याज दर पर। 4. BiharOne पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) बैंक खाता विवरण (पासबुक) राशन कार्ड (परिवार सत्यापन के लिए अनिवार्य) सक्रिय मोबाइल नंबर 5. आवेदन कैसे करें कारीगर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं या BiharOne पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। पंजीकरण में 3-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया शामिल है: ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर, जिला स्तर, और अंत में समिति द्वारा स्क्रीनिंग। सहायता डेस्क: बिहार में पीएम विश्वकर्मा पंजीकरण से संबंधित सहायता के लिए, कृपया राज्य हेल्पलाइन पर कॉल करें या अपने जिला उद्योग केंद्र (DIC) पर जाएं।

बिजली बिल भुगतान को बिहार वन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

Published Date: 2026-07-31

आपकी उंगलियों पर सुविधा: BiharOne के माध्यम से बिजली बिल भुगतान डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, बिहार सरकार ने उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) के भुगतान गेटवे को सीधे BiharOne पोर्टल में सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है। 1. बिल भुगतान के लिए BiharOne का उपयोग क्यों करें? नागरिकों को अब कई वेबसाइटों या भौतिक काउंटरों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। BiharOne का उपयोग करके, आपको एक एकीकृत डैशबोर्ड, तत्काल डिजिटल रसीदें, और आपके सिंगल साइन-ऑन (SSO) खाते से जुड़ा एक सुरक्षित भुगतान वातावरण प्राप्त होता है। 2. अपना बिल ऑनलाइन कैसे भरें दो मिनट से भी कम समय में अपना बकाया चुकाने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें: अपने नागरिक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके BiharOne पोर्टल में लॉग इन करें। होम डैशबोर्ड पर 'उपयोगिता सेवाएं' (Utility Services) अनुभाग पर जाएं। 'बिजली बिल भुगतान' चुनें। अपना प्रदाता चुनें (NBPDCL या SBPDCL)। अपने नवीनतम बिल पर दर्ज उपभोक्ता आईडी (CA नंबर) दर्ज करें। प्रदर्शित उपभोक्ता का नाम और बकाया राशि सत्यापित करें। UPI, नेट बैंकिंग, या डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करें। 3. एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं वास्तविक समय सिंक: आपका भुगतान तुरंत DISCOM डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। लेन-देन इतिहास: अपनी BiharOne प्रोफ़ाइल से सीधे पिछले 12 महीनों की रसीदें डाउनलोड और प्रिंट करें। ऑटो-अलर्ट: आगामी बिल देय तिथियों के लिए SMS और ईमेल सूचनाओं के लिए ऑप्ट-इन करें। शून्य सुविधा शुल्क: BiharOne पोर्टल के माध्यम से किए गए भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। 4. समस्या निवारण और सहायता यदि आपका लेन-देन विफल हो जाता है लेकिन राशि कट जाती है, तो चिंता न करें। सिस्टम 24–48 घंटों के भीतर स्वचालित सुलह (reconciliation) करता है। तत्काल समस्याओं के लिए, अपनी लेन-देन आईडी (Transaction ID) तैयार रखें और संपर्क करें: BiharOne सहायता: 1800-345-6234 बिजली हेल्पलाइन: 1912 (24/7 उपलब्ध) सुरक्षा सुझाव: BiharOne प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अपना OTP या बैंकिंग पासवर्ड कभी साझा न करें। पोर्टल कभी भी फोन पर ऐसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेगा।

खरीफ फसल बीमा पंजीकरण अब शुरू हो गया है।

Published Date: 2026-07-01

विस्तृत दिशा-निर्देश: खरीफ फसल बीमा योजना (2026) कृषि विभाग के तहत बिहार सरकार अपने किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, कीटों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए खरीफ फसल बीमा योजना सक्रिय की गई है। 1. योजना का उद्देश्य यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। तत्काल राहत सुनिश्चित करके, सरकार का लक्ष्य बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और लाखों परिवारों की आजीविका की रक्षा करना है। 2. कवर की गई फसलों की सूची 2026 सीज़न के लिए, यह बीमा बिहार के सभी 38 जिलों में निम्नलिखित प्रमुख फसलों को कवर करता है: धान (Paddy): उच्च उपज और पारंपरिक किस्में। मक्का (Maize): सिंचित और गैर-सिंचित दोनों भूमि के लिए लागू। दलहन (Pulses): अरहर और मूंग सहित। तिलहन (Oilseeds): विशेष रूप से सोयाबीन और तिल। 3. पात्रता मानदंड लाभ सही हाथों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पात्रता नियम लागू होते हैं: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास वैध भूमि दस्तावेज़ या पंजीकृत बटाईदार समझौता होना चाहिए। रैयत (भूस्वामी) और गैर-रैयत (बटाईदार किसान) दोनों आवेदन करने के पात्र हैं। बिहार कृषि विभाग (DBT) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। 4. आवश्यक दस्तावेज़ (चेकलिस्ट) अपना आवेदन शुरू करने से पहले कृपया निम्नलिखित की डिजिटल प्रतियां तैयार रखें: आधार कार्ड: आपके सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC): पिछले 12 महीनों के भीतर जारी किया गया। बैंक पासबुक: खाता सक्रिय IFSC कोड के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। स्व-घोषणा पत्र (Swa-Ghoshna Patra): विशेष रूप से गैर-रैयत किसानों के लिए आवश्यक, जिसे वार्ड सदस्य या सरपंच द्वारा सत्यापित किया गया हो। फोटोग्राफ: हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर। 5. चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया सफल पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए इन चरणों का पालन करें: BiharOne आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। 'सामाजिक सुरक्षा एवं कृषि' अनुभाग पर जाएं। 'खरीफ फसल बीमा 2026' चुनें। अपना 13-अंकीय कृषि पंजीकरण संख्या दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज़ PDF/JPG प्रारूप में अपलोड करें (प्रति फ़ाइल अधिकतम 500KB)। 'पूर्वावलोकन' (Preview) बटन का उपयोग करके सभी विवरण सत्यापित करें। सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी पावती रसीद सहेजें। 6. महत्वपूर्ण समय सीमाएं गतिविधि तिथि पोर्टल खुलने की तिथि 15 अप्रैल, 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निरीक्षण अवधि अगस्त - सितंबर 2026 7. संपर्क एवं सहायता यदि BiharOne पर आवेदन करते समय आपको कोई तकनीकी समस्या आती है, तो कृपया संपर्क करें: टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1551 ईमेल सहायता: support.biharone@bihar.gov.in स्थानीय कार्यालय: कार्य समय (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) के दौरान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) से संपर्क करें। नोट: बीमा के लिए आवेदन करना निःशुल्क है। किसी बिचौलिए या अनधिकृत व्यक्ति को कोई शुल्क न दें। केवल CSC केंद्रों या आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।

खरीफ फसल बीमा पंजीकरण अब शुरू हो गया है।

Published Date: 2026-08-07

विस्तृत दिशा-निर्देश: खरीफ फसल बीमा योजना (2026) कृषि विभाग के तहत बिहार सरकार अपने किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, कीटों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए खरीफ फसल बीमा योजना सक्रिय की गई है। 1. योजना का उद्देश्य यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। तत्काल राहत सुनिश्चित करके, सरकार का लक्ष्य बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और लाखों परिवारों की आजीविका की रक्षा करना है। 2. कवर की गई फसलों की सूची 2026 सीज़न के लिए, यह बीमा बिहार के सभी 38 जिलों में निम्नलिखित प्रमुख फसलों को कवर करता है: धान (Paddy): उच्च उपज और पारंपरिक किस्में। मक्का (Maize): सिंचित और गैर-सिंचित दोनों भूमि के लिए लागू। दलहन (Pulses): अरहर और मूंग सहित। तिलहन (Oilseeds): विशेष रूप से सोयाबीन और तिल। 3. पात्रता मानदंड लाभ सही हाथों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पात्रता नियम लागू होते हैं: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास वैध भूमि दस्तावेज़ या पंजीकृत बटाईदार समझौता होना चाहिए। रैयत (भूस्वामी) और गैर-रैयत (बटाईदार किसान) दोनों आवेदन करने के पात्र हैं। बिहार कृषि विभाग (DBT) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। 4. आवश्यक दस्तावेज़ (चेकलिस्ट) अपना आवेदन शुरू करने से पहले कृपया निम्नलिखित की डिजिटल प्रतियां तैयार रखें: आधार कार्ड: आपके सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC): पिछले 12 महीनों के भीतर जारी किया गया। बैंक पासबुक: खाता सक्रिय IFSC कोड के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। स्व-घोषणा पत्र (Swa-Ghoshna Patra): विशेष रूप से गैर-रैयत किसानों के लिए आवश्यक, जिसे वार्ड सदस्य या सरपंच द्वारा सत्यापित किया गया हो। फोटोग्राफ: हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर। 5. चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया सफल पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए इन चरणों का पालन करें: BiharOne आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। 'सामाजिक सुरक्षा एवं कृषि' अनुभाग पर जाएं। 'खरीफ फसल बीमा 2026' चुनें। अपना 13-अंकीय कृषि पंजीकरण संख्या दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज़ PDF/JPG प्रारूप में अपलोड करें (प्रति फ़ाइल अधिकतम 500KB)। 'पूर्वावलोकन' (Preview) बटन का उपयोग करके सभी विवरण सत्यापित करें। सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी पावती रसीद सहेजें। 6. महत्वपूर्ण समय सीमाएं गतिविधि तिथि पोर्टल खुलने की तिथि 15 अप्रैल, 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निरीक्षण अवधि अगस्त - सितंबर 2026 7. संपर्क एवं सहायता यदि BiharOne पर आवेदन करते समय आपको कोई तकनीकी समस्या आती है, तो कृपया संपर्क करें: टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1551 ईमेल सहायता: support.biharone@bihar.gov.in स्थानीय कार्यालय: कार्य समय (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) के दौरान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) से संपर्क करें। नोट: बीमा के लिए आवेदन करना निःशुल्क है। किसी बिचौलिए या अनधिकृत व्यक्ति को कोई शुल्क न दें। केवल CSC केंद्रों या आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।

बिजली बिल भुगतान को बिहार वन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

Published Date: 2026-07-01

आपकी उंगलियों पर सुविधा: BiharOne के माध्यम से बिजली बिल भुगतान डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, बिहार सरकार ने उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) के भुगतान गेटवे को सीधे BiharOne पोर्टल में सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है। 1. बिल भुगतान के लिए BiharOne का उपयोग क्यों करें? नागरिकों को अब कई वेबसाइटों या भौतिक काउंटरों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। BiharOne का उपयोग करके, आपको एक एकीकृत डैशबोर्ड, तत्काल डिजिटल रसीदें, और आपके सिंगल साइन-ऑन (SSO) खाते से जुड़ा एक सुरक्षित भुगतान वातावरण प्राप्त होता है। 2. अपना बिल ऑनलाइन कैसे भरें दो मिनट से भी कम समय में अपना बकाया चुकाने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें: अपने नागरिक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके BiharOne पोर्टल में लॉग इन करें। होम डैशबोर्ड पर 'उपयोगिता सेवाएं' (Utility Services) अनुभाग पर जाएं। 'बिजली बिल भुगतान' चुनें। अपना प्रदाता चुनें (NBPDCL या SBPDCL)। अपने नवीनतम बिल पर दर्ज उपभोक्ता आईडी (CA नंबर) दर्ज करें। प्रदर्शित उपभोक्ता का नाम और बकाया राशि सत्यापित करें। UPI, नेट बैंकिंग, या डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करें। 3. एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं वास्तविक समय सिंक: आपका भुगतान तुरंत DISCOM डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। लेन-देन इतिहास: अपनी BiharOne प्रोफ़ाइल से सीधे पिछले 12 महीनों की रसीदें डाउनलोड और प्रिंट करें। ऑटो-अलर्ट: आगामी बिल देय तिथियों के लिए SMS और ईमेल सूचनाओं के लिए ऑप्ट-इन करें। शून्य सुविधा शुल्क: BiharOne पोर्टल के माध्यम से किए गए भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। 4. समस्या निवारण और सहायता यदि आपका लेन-देन विफल हो जाता है लेकिन राशि कट जाती है, तो चिंता न करें। सिस्टम 24–48 घंटों के भीतर स्वचालित सुलह (reconciliation) करता है। तत्काल समस्याओं के लिए, अपनी लेन-देन आईडी (Transaction ID) तैयार रखें और संपर्क करें: BiharOne सहायता: 1800-345-6234 बिजली हेल्पलाइन: 1912 (24/7 उपलब्ध) सुरक्षा सुझाव: BiharOne प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अपना OTP या बैंकिंग पासवर्ड कभी साझा न करें। पोर्टल कभी भी फोन पर ऐसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेगा।

बिजली बिल भुगतान को बिहार वन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

Published Date: 2026-08-07

आपकी उंगलियों पर सुविधा: BiharOne के माध्यम से बिजली बिल भुगतान डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, बिहार सरकार ने उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) के भुगतान गेटवे को सीधे BiharOne पोर्टल में सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया है। 1. बिल भुगतान के लिए BiharOne का उपयोग क्यों करें? नागरिकों को अब कई वेबसाइटों या भौतिक काउंटरों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। BiharOne का उपयोग करके, आपको एक एकीकृत डैशबोर्ड, तत्काल डिजिटल रसीदें, और आपके सिंगल साइन-ऑन (SSO) खाते से जुड़ा एक सुरक्षित भुगतान वातावरण प्राप्त होता है। 2. अपना बिल ऑनलाइन कैसे भरें दो मिनट से भी कम समय में अपना बकाया चुकाने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें: अपने नागरिक क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके BiharOne पोर्टल में लॉग इन करें। होम डैशबोर्ड पर 'उपयोगिता सेवाएं' (Utility Services) अनुभाग पर जाएं। 'बिजली बिल भुगतान' चुनें। अपना प्रदाता चुनें (NBPDCL या SBPDCL)। अपने नवीनतम बिल पर दर्ज उपभोक्ता आईडी (CA नंबर) दर्ज करें। प्रदर्शित उपभोक्ता का नाम और बकाया राशि सत्यापित करें। UPI, नेट बैंकिंग, या डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करें। 3. एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं वास्तविक समय सिंक: आपका भुगतान तुरंत DISCOM डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। लेन-देन इतिहास: अपनी BiharOne प्रोफ़ाइल से सीधे पिछले 12 महीनों की रसीदें डाउनलोड और प्रिंट करें। ऑटो-अलर्ट: आगामी बिल देय तिथियों के लिए SMS और ईमेल सूचनाओं के लिए ऑप्ट-इन करें। शून्य सुविधा शुल्क: BiharOne पोर्टल के माध्यम से किए गए भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। 4. समस्या निवारण और सहायता यदि आपका लेन-देन विफल हो जाता है लेकिन राशि कट जाती है, तो चिंता न करें। सिस्टम 24–48 घंटों के भीतर स्वचालित सुलह (reconciliation) करता है। तत्काल समस्याओं के लिए, अपनी लेन-देन आईडी (Transaction ID) तैयार रखें और संपर्क करें: BiharOne सहायता: 1800-345-6234 बिजली हेल्पलाइन: 1912 (24/7 उपलब्ध) सुरक्षा सुझाव: BiharOne प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अपना OTP या बैंकिंग पासवर्ड कभी साझा न करें। पोर्टल कभी भी फोन पर ऐसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगेगा।

कारीगरों के लिए नई पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है।

Published Date: 2026-06-01

पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के समन्वय से बिहार सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के रोलआउट की घोषणा की है। यह प्रमुख कार्यक्रम अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए समर्पित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत हों। 1. योजना के उद्देश्य मुख्य लक्ष्य कारीगरों (विश्वकर्माओं) को उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार के लिए एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करना है। इसमें वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, और ब्रांड प्रचार शामिल है। 2. कौन पात्र है? निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसायों में काम करने वाले कारीगर BiharOne पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के पात्र हैं: बढ़ई (सुथार) नाव बनाने वाला शस्त्रकार (Armourer) लोहार हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता ताला बनाने वाला (Locksmith) सुनार कुम्हार मूर्तिकार चर्मकार राजमिस्त्री टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला गुड़िया एवं खिलौना निर्माता नाई मालाकार धोबी दर्जी मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला 3. मुख्य लाभ पहचान: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र (ID Card) का प्रावधान। कौशल उन्नयन: बुनियादी प्रशिक्षण (5-7 दिन) और उन्नत प्रशिक्षण (15 दिन या अधिक), जिसमें प्रतिदिन ₹500 का वजीफा दिया जाएगा। टूलकिट प्रोत्साहन: आधुनिक टूलकिट खरीदने के लिए ₹15,000 तक का अनुदान। ऋण सहायता: दो किश्तों (₹1 लाख और ₹2 लाख) में ₹3 लाख तक का बिना जमानत (Collateral-free) 'एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट लोन', 5% की रियायती ब्याज दर पर। 4. BiharOne पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) बैंक खाता विवरण (पासबुक) राशन कार्ड (परिवार सत्यापन के लिए अनिवार्य) सक्रिय मोबाइल नंबर 5. आवेदन कैसे करें कारीगर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं या BiharOne पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। पंजीकरण में 3-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया शामिल है: ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर, जिला स्तर, और अंत में समिति द्वारा स्क्रीनिंग। सहायता डेस्क: बिहार में पीएम विश्वकर्मा पंजीकरण से संबंधित सहायता के लिए, कृपया राज्य हेल्पलाइन पर कॉल करें या अपने जिला उद्योग केंद्र (DIC) पर जाएं।

कारीगरों के लिए नई पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है।

Published Date: 2026-07-08

पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के समन्वय से बिहार सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के रोलआउट की घोषणा की है। यह प्रमुख कार्यक्रम अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए समर्पित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत हों। 1. योजना के उद्देश्य मुख्य लक्ष्य कारीगरों (विश्वकर्माओं) को उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार के लिए एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करना है। इसमें वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, और ब्रांड प्रचार शामिल है। 2. कौन पात्र है? निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसायों में काम करने वाले कारीगर BiharOne पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के पात्र हैं: बढ़ई (सुथार) नाव बनाने वाला शस्त्रकार (Armourer) लोहार हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता ताला बनाने वाला (Locksmith) सुनार कुम्हार मूर्तिकार चर्मकार राजमिस्त्री टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला गुड़िया एवं खिलौना निर्माता नाई मालाकार धोबी दर्जी मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला 3. मुख्य लाभ पहचान: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र (ID Card) का प्रावधान। कौशल उन्नयन: बुनियादी प्रशिक्षण (5-7 दिन) और उन्नत प्रशिक्षण (15 दिन या अधिक), जिसमें प्रतिदिन ₹500 का वजीफा दिया जाएगा। टूलकिट प्रोत्साहन: आधुनिक टूलकिट खरीदने के लिए ₹15,000 तक का अनुदान। ऋण सहायता: दो किश्तों (₹1 लाख और ₹2 लाख) में ₹3 लाख तक का बिना जमानत (Collateral-free) 'एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट लोन', 5% की रियायती ब्याज दर पर। 4. BiharOne पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) बैंक खाता विवरण (पासबुक) राशन कार्ड (परिवार सत्यापन के लिए अनिवार्य) सक्रिय मोबाइल नंबर 5. आवेदन कैसे करें कारीगर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं या BiharOne पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। पंजीकरण में 3-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया शामिल है: ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर, जिला स्तर, और अंत में समिति द्वारा स्क्रीनिंग। सहायता डेस्क: बिहार में पीएम विश्वकर्मा पंजीकरण से संबंधित सहायता के लिए, कृपया राज्य हेल्पलाइन पर कॉल करें या अपने जिला उद्योग केंद्र (DIC) पर जाएं।